शिमला: आज के इस दौर में मानवीय भावनाओं और रिश्तों का मानों कोई मोल ही नहीं बचा है। लोग पारिवारिक रिश्तों में ही इस तरह के अपराधों को अंजाम दे डालते हैं, जिससे पूरी इंसानियत को शर्मशार हो जाना पड़ता है। हमारी देवभूमि भी अब इस तरह के अपराधों से अछूती नहीं रही है। ऐसा ही एक मामला प्रदेश की राजधानी शिमला के तहत आते जुब्बल से रिपोर्ट किया गया था।
डेढ़ साल तक लूटी थी बेटी की इज्ज़त
जहां एक पिता ने अपनी सौतेली बेटी के संग दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे डाला था। जिस वक्त यह वारदात हुई उस समय पीड़िता नाबालिग थी।
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पुलिस को दी गई शिकायत में बतया गया था कि जब नाबालिग बेटी रात के वक्त नींद में थी तब उसके सौतेले पिता ने जबरदस्ती कर उसकी इज्ज़त लूट ली थी। वहीं, मामले की छानबीन के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था कि आरोपी पिता ने करीब डेढ़ साल तक अपनी सौतेली बेटी संग मुंह काला किया था।
नशीली दवाएं भी खिलाता था
इस दौरान वह अपनी बेटी को नशीली दवाएं भी खिलाता था और इस बारे में किसी कुछ भी ना बताने को लेकर जान से मारने की धमकी भी देता था।
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वहीं, इस मामले का खुलासा तब हो सका जब पीड़ित बच्ची ने हिम्मत जुटाकर अपने स्कूल के अध्यापकों को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी। इसके बाद अध्यापकों के ज़रिए यह मामला पुलिस के पास तक पहुंचा।
ढ़ाई साल बाद मिली इतनी सजा
साल 2021 के सितंबर माह में पुलिस ने आरोपी अमर सिंह निवासी जुब्बल के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं, अब करीब ढ़ाई साल के बाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल की अदालत ने 22 गवाहों के बयानों और पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सौतेले आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 25 साल के साश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने के निर्देश दोषी को दिए गए हैं।