Sunday, September 8, 2024
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हिमाचल में अब शॉपिंग मॉल-किराना शॉप पर भी मिलेगी शराब, जानें नई पॉलिसी

सुक्खू सरकार नई पॉलिसी के तहत प्रत्येक यूनिट के तहत शराब की दो दुकानें खोलने की व्यवस्था कर रही है। इसके तहत अब एक शराब ठेके के अलावा दो अन्य दुकानों में अंग्रेजी शराब मिल सकेगी।

ऊना। हिमाचल में अब लोगों को शराब लेने के लिए शराब के ठेकों पर नहीं जाना पड़ेगा। हिमाचल सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार अब शराब खाने पीने की दुकानों में भी लोगों को मिलेगी। नई पॉलिसी के अनुसार लोग अब शॉपिंग मॉल सहित अन्य खाने पीने की दुकानों जैसे किराना शॉप से भी अंग्रेजी शराब की बोतलें खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार अगले वित्त वर्ष में इसकी व्यवस्था करने जा रही है।

एक यूनिट के तहत खोली जाएंगी दो स्मार्ट लीकर शॉप

दरअसल प्रदेश की सुक्खू सरकार नई पॉलिसी के तहत प्रत्येक यूनिट के तहत शराब की दो दुकानें खोलने की व्यवस्था कर रही है। इसके तहत अब एक शराब ठेके के अलावा दो अन्य दुकानों में अंग्रेजी शराब मिल सकेगी। इसके लिए इच्छुक दुकानदारों को स्मॉर्ट लीकर शॉप खोलने के लिए जिला उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद दुकानदार अपनी दुकान में अन्य सामान के साथ ही अंग्रेजी शराब भी बेच सकेगा।

सरकार ने बोतल से हटाई एमआरपी

ठेके के आलावा अन्य दो दो स्मॉर्ट शराब की दुकानों को यूनिट के कोटे से ही अंग्रेजी शराब लेकर बेचनी होगी। इसके अलावा सरकार ने शराब की बोतलों पर से एमआरपी हटाकर एमएसपी की सुविधा शुरू कर दी है। वहीं सरकार ने नई पॉलीसी में कई अन्य बदलाव भी किए हैं। यही नहीं स्वीट वाइन की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी और एनओसी की शर्त को भी हटा दिया है।

400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह वाले दुकानदार कर सकेंगे आवेदन

अधिक जानकारी देते हुए राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना के उपायुक्त विनोद डोगरा ने ताया कि एक यूनिट के तहत दो स्मार्ट लीकर शॉप खोलने की मंजूरी प्रदान की जाएगी। दुकानदार को लीकर शॉप खोलने के लिए 400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी। जहां अनुमति मिलने के बाद स्मॉर्ट लीकर शॉप खोली जा सकेगी।

अंग्रेजी शराब के ठेकों पर मिलेगी देशी शराब

वहीं शहरी क्षेत्रों में लोगों को अंग्रेजी और देसी शराब लेने के लिए अलग अलग ठेकों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर अब देशी शराब की भी सुविधा भी लोगों को मिलेगी। सरकार ने स्वीट वाइन की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी तथा एनओसी की शर्त को हटा दिया है। इसके अलावा दुकानों तथा बार के खोलने व बंद करने के समय में भी छूट प्रदान की है। इसके साथ बियर की शेल्फ लाइफ छह माह से बढ़ाकर नौ माह कर दी गई है।

खपत के अनुसार उठा सकेंगे शराब का कोटा

अब प्रदेश में ठेका मालिक अंग्रेजी शराब का कोटा खपत के अनुसार ही उठा सकते हैंए दुकान में कोटे की बजाए यूनिट का कोटा होगा। राज्य कर व आबकारी विभाग के अनुसार जिला ऊना में 143 शराब के ठेके हैंए जिनको आठ यूनिट में बांटा गया है। इस सत्र 2024.25 के लिए शराब की दुकानों को खरीदने के लिए सरकार ने आज दोपहर 11 बजे तक टेंडर डालने का समय निर्धारित किया था।

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