Sunday, September 15, 2024
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हिमाचल में इन कर्मचारियों-पेंशनरों का बढ़ गया डीए, जानें कब से मिलेगा

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। जिससे अब कर्मचारियों और पेंशनरों का DA 34 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत हो गया है।

बता दें कि बिजली बोर्ड ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। यह नई दरें 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगी। इस संबंध में बिजली बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। यह सभी आदेश बिजली बोर्ड के नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे।

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खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

आदेशों के अनुसार, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को अप्रैल और मई के एरियर का भुगतान जून की सैलरी के साथ जुलाई में दिया जाएगा। जबकि, अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के बीच अतिरिक्त महंगाई भत्ता कर्मचारियों को जून के वेतन और पेंशनरों को पेंशन में दिया जाएगा। वहीं, 1 जुलाई, 2022 से लेकर 31 मार्च, 2024 के बीच का एरियर देने के लिए अलग से आदेश निकाले जाएंगे।

बढ़ाया गया महंगाई भत्ता

विदित रहे कि, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता पहले ही दिया जा चुका है। इसे अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी लागू किया गया है। जिसके चलते इन कर्मचारियों और पेंशनरों का अब महंगाई भत्ता 34 से 38 प्रतिशत हो गया है।

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OPS का मिलेगा लाभ

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव के नतीजों के बाद आचार संहिता हटा दी गई है। ऐसे में अब प्रदेश की सुक्खू सरकार के सामने अधूरे काम पूरे करने की चुनौती है। हाल ही में सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।

प्रदेश में अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की दस साल की नियमित सेवा पूरी नहीं हुई हो, उन्हें अब OPS का लाभ मिल सकेगा। इस बारे में राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इस कार्यालय आदेश में एक अहम शर्त भी रखी गई है।

आदेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों का चयन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या कर्मचारी आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध नीति में हुआ हो सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। जबकि, शर्त यह होगी कि अभी जिन कर्मचारियों ने OPS के बजाय NPS का विकल्प लिया है, वह अनुबंध सेवा की पेंशन गणना करने के पात्र नहीं होंगे। नियमित हुए बगैर अनुबंध अवधि में ही जिनकी मृत्यु हो गई है तो ऐसे लोगों को भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

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