शिमला। देश की राजधानी दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को एक आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुर्क करने के आदेश दिए हैं। यह कदम सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा राज्य के ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया। यह भवन नई दिल्ली के 27-सिकंदरा रोड, मंडी हाउस में स्थित है।
7% वार्षिक ब्याज लौटाने का दिया था निर्देश
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 13 जनवरी 2023 को प्रतिवादियों को 64 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम और उस पर 7% वार्षिक ब्याज लौटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, यह राशि अभी तक अदालत में जमा नहीं की गई थी।
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दोषी अधिकारियों से वसूल होगी राशि
कोर्ट ने राज्य के MPP और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि इस बात की जांच करें कि किस अधिकारी की गलती के कारण अदालत के आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि ब्याज की राशि संबंधित दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों से वसूल की जाएगी।
राज्य सरकार के पक्ष में नहीं कोई अंतरिम आदेश
कोर्ट ने यह भी पाया कि इस मामले में 15 जुलाई 2024 को खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर लगी रोक हटा दी थी। क्योंकि इसमें प्रतिवादी समय पर राशि जमा करने में विफल रहे। चूंकि राज्य सरकार के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश मौजूद नहीं था।
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इस दिन होगी अगली सुनवाई
अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि आर्बिट्रेशन अवॉर्ड लागू हो ताकि ब्याज के कारण बढ़ती वित्तीय जिम्मेदारी को रोका जा सके। अदालत ने प्रमुख सचिव को 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।