शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले इंटरव्यू की प्रक्रिया को रोक दिया है। हाईकोर्ट ने इस विषय पर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। ऐसे में अब 2061 पदों पर हो रही भर्ती प्रक्रिया फिलहाल के रुक गई है। आपको बता दें कि वन विभाग के तहत इन पदों पर भर्ती की जा रही है।
आज हाईकोर्ट में हो रही मामले की सुनवाई के दौरान वन विभाग की तरफ से अदालत को बताया गया कि इस भर्ती के लिए रखे गए इंटरव्यू का मुद्दा स्पष्टीकरण के लिए प्रदेश सरकार के पास भेजा गया है।
सरकार ने मांगा है दो हफ्ते का वक्त
वहीं, सरकार की तरफसे हाईकोर्ट को बताया गया कि इस विषय को लेकर अगले दो हफ्ते में फैसला लिया जा सकता है। सरकार की तरफ से यह दलील दिए जाने के लिए बाद न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने फिलहाल के लिए वन मित्र भर्ती के लिए होने वाली इंटरव्यू की प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।
चहेतों फायदा पहुंचने के लिए बदले गए नियम!
हाईकोर्ट में वन मित्र भर्ती की प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर करने वाली प्रार्थी दीक्षा पंवार ने आरोप लगाया है कि साल 2017 में प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई एक अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि अब से थर्ड और फोर्थ क्लास कर्मचारियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।
मगर अब मौजूदा सरकार अपने चहेतों फायदा पहुंचाने के लिए अपने ही नोटिफिकेशन के खिलाफ जा रही है। वहीं, इसके उलट वन विभाग का इस मसले पर कहना है कि वन मित्रों की भर्ती नियमित आधार पर नहीं की जा रही है और ना ही इनकी सेवा की शर्तें रेगुलर कर्मचारियों की तरफ हैं। इसी वजह से इस भर्ती में इंटरव्यू का प्रावधान किया गया है।
अब 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई
खैर, अब विभाग की तरफ से प्रदेश की सुक्खू सरकार से इस पूरे विषय पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 मार्च को होनी तय हुई है। वहीं , प्रदेश सरकार ने इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए फिलहाल दो हफ्ते का वक्त मांगा है।