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May 30, 2025

हिमाचल: 17 साल छोटे प्रेमी संग पति का गला घों*टा, 29 गवाहों ने दिया बयान -कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

नाहन कोर्ट का फैसला: दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी

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sirmaur murder case

सिरमौर। हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला के गोरखूवाला क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात में अब न्याय का फैसला सामने आ गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने गुरुवार को आरोपी पत्नी नीता और उसके प्रेमी अश्वनी को सजा सुनाई है। 

आजीवन कठोर कारावास की सजा

कोर्ट ने दोनों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोनों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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पति की गहरी नींद में हत्या, फिर बनाया सड़क हादसे का ड्रामा


डिप्टी जिला अभियोजन अधिकारी रशमी शर्मा के अनुसार नीता ने अपने से 17 वर्ष छोटे प्रेमी अश्वनी के साथ मिलकर अपने पति रामदास की हत्या की। 6 नवम्बर 2020 की रात जब रामदास अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था, उस समय दोनों ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी जान ले ली।

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हत्या के बाद शव को घर से दूर गोरखूवाला क्षेत्र में सड़क किनारे ले जाकर रामदास की मोटरसाइकिल उसके शरीर पर गिरा दी गई, ताकि यह सड़क दुर्घटना लगे।

पति को था शक, पत्नी ने रची साजिश


रामदास को पहले से ही पत्नी और अश्वनी के बीच अवैध संबंधों का शक हो चुका था। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। इसलिए दोनों ने मिलकर रामदास को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी।

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29 गवाहों के बयान लिए गए


पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की और शुरू से ही इसे संदेहास्पद मानते हुए हत्या की संभावना पर काम किया। भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने दोषियों को कठोर सजा सुनाई।

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