कांगड़ा। हाल फिलहाल ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा की तरफ से सीएम सुक्खू के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के नाम पर नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने अब इस मामले में CM सुक्खू को एक तरफ राहत देने से साफ मना कर दिया है और कहा है कि प्रतिवादी को सुने बगैर एक पक्षीय अंतरिम राहत दिया जाना ठीक नहीं है।
ठोंका है 5 करोड़ का दावा
इस कारण से हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए 16 में की तारीख निर्धारित की है। गौर रहे कि मुख्यमंत्री ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बागी विधायकों के बारे में कहा था कि यह लोग 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसके बाद भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने सीएम के इसी बयान को अपनी मानहानि बताते हुए 5 करोड़ का दवा उनके खिलाफ ठोंका था।
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हाईकोर्ट ने किया एक पक्षीय राहत देने से मन
मामले में अलग-अलग समाचार पत्रों में चार और 5 अप्रैल को प्रकाशित की गई खबरों को आधार बनाया गया था, इसके बाद अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इन समाचार पत्रों के प्रकाश को प्रतिवादी बनाए बिना आवेदन की गुणवत्ता को लेकर विचार करना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को एक पक्षीय अंतरिम राहत देने से मन कर दिया है।
बिना सबूत के सीएम ने फैलाया झूठ
भाजपा नेता सुधीर शर्मा की तरफ से दायर की गई इस याचिका में मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने भाषणों के जरिए बार-बार उन पर कीचड़ उछलना का काम किया है और उनके खिलाफ कई सारी अपमानजनक टिप्पणियां भी की है जिससे कि उनकी मानहानि हुई है।
सुधीर शर्मा ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री ने उन पर कई सारे झूठे आरोप लगाए हैं और बिना किसी सबूत के आधार पर 15 करोड़ में बिकने की बात लोगों के बीच में फैलाई है। मुख्यमंत्री ने इन सभी आरोपी को लेकर कोई सबूत भी नहीं पेश किए हैं।
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5 करोड़ देने के साथ सीएम माफ़ी भी मांगें
सुधीर शर्मा के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया यह बयान कई सारे समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में प्रकाशित और प्रसारित हुआ जिसके कारण उनके मान सम्मान और छवि को ठेस पहुंची है। इसी की भरपाई के लिए सुधीर शर्मा की तरफ से मुख्यमंत्री के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोंका गया है। साथ ही साथ सुधीर शर्मा ने लीगल नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री से माफी मांगने को लेकर भी कहा है। बहरहाल अब इस मामले की सुनवाई आगामी 16 में को होगी।